पाक को फटकार : खैबर पख्तूनवा में लागू मार्शल लॉ मानवाधिकार का उल्लंघन : आईसीजे
● पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा में मार्शल लॉ लागू किया, खैबर पख्तूनवा पूरी तरह सेना के अधीन रहेगी
● अध्यादेश लागू होने से वहां के लोग कई अधिकारों से वंचित
● पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में लागू किए गए अध्यादेश के लिए
नई दिल्ली : .इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ( आईसीजे) ने फटकार लगाई है। आईसीजे ने अध्यादेश की निंदा करते हुए कहा की यह मानवाधिकार का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा में मार्शल लॉ लागू किया है। इसके मुताबिक खैबर पख्तूनवा पूरी तरह सेना के अधीन रहेगी। पाकिस्तान के इस अध्यादेश से वहां के लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाले कई सारे अधिकार भी खत्म हो गये है। पाकिस्तान में लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। विश्व के कई देशों में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अभी हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन की सड़कों पर पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान से अलग आजादी की मांग की थी।
लागू किया गया अध्यादेश मानवाधिकार का उल्लंघन
आईसीजे एशिया के निदेशक फ्रेडरिक रॉवस्की ने कहा कि पाकिस्तान को खतरनाक, प्रतिशोधात्मक रणनीति नहीं बनानी चाहिये। इसके बजाय अपने देश के न्याय की प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिये। नये अध्यादेश में पाकिस्तान का पाखंड छुपा हुआ है। पाकिस्तान मानवाधिकार का उल्लंघन करने का लगातार अपराध कर रहा है।
दरअसल खैबर पख्तूनवा प्रांत में लोग लगातार पाकिस्तान के कारगुजारीओं के खिलाफ आवाज उठाते है। पख्तूनवा के लोग हमेशा से पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी करते है। खैबर पख्तूनवा के लोगों के साथ आये दिन सौतेला व्यवहार किया जाता, उनका शोषण किया जाता है। इसी कारण पख्तून के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते है।
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